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दिल्ली सेवा पैनल के सचिव ने बैठक स्थगित करने के लिए केजरीवाल को लिखा पत्र

Smriti Nigam
29 July 2023 11:45 AM IST
दिल्ली सेवा पैनल के सचिव ने बैठक स्थगित करने के लिए केजरीवाल को लिखा पत्र
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बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे होनी थी,लेकिन नहीं हुई. यह पांचवां स्थगन है जो दिल्ली के सेवा मामलों पर एक अध्यादेश को बदलने के लिए संसद में लंबित एक विधेयक का हवाला देते हुए हुआ है।

बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे होनी थी,लेकिन नहीं हुई. यह पांचवां स्थगन है जो दिल्ली के सेवा मामलों पर एक अध्यादेश को बदलने के लिए संसद में लंबित एक विधेयक का हवाला देते हुए हुआ है।

अगले सप्ताह संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पेश होने से पहले, शहर सरकार में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर खींचतान शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की बैठक को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थगित कर दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक नोट का जवाब देते हुए, एनसीसीएसए सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि प्रशासन को रोका नहीं जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब शहर यमुना नदी के उफान के कारण बाढ़ से जूझ रहा है, और आगामी जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है।

बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे होनी थी, लेकिन नहीं हुई. यह पांचवां स्थगन है जो दिल्ली के सेवा मामलों पर एक अध्यादेश को बदलने के लिए संसद में लंबित एक विधेयक का हवाला देते हुए हुआ है।

अश्विनी कुमार ने कहा कि यह इन स्थगनों के कारण था, कि:

सरकार दूसरे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से दिल्ली में रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों को नौकरी पर नहीं रख सकी।

संवेदनशील विभागों में पोस्टिंग नहीं हो रही थी।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है।

एनसीसीएसए सचिव ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव दिया कि बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलनी चाहिए। इसके बावजूद बैठक नहीं हुई.

अश्विनी कुमार ने कहा कि प्राधिकरण की आखिरी बैठक 29 जून को हुई थी और तब से इसे बिना किसी नई तारीख के कई बार स्थगित किया जा चुका है।

उन्होंने जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45एफ का भी उल्लेख किया, जो एनसीसीएसए सचिव को अध्यक्ष की मंजूरी के साथ अपनी बैठकों का समय और स्थान तय करने की अनुमति देता है।

केजरीवाल के कार्यालय के नोट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जुलाई को हुई बैठक में एक अध्यादेश को एक विधेयक से बदल दिया है, जिसे 31 जुलाई को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है ।

इसने आगे की कार्रवाई करने से पहले नए विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया।

इस बीच, दिल्ली सरकार के सूत्रों ने अश्विनी कुमार की उनके द्वारा लिखे गए पत्र की भाषा के लिए आलोचना की और कहा कि यह असभ्य है और खुले विद्रोह के समान है।

क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई अधिकारी किसी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का पत्र लिख सकता है? क्या गृह सचिव एलजी को इसी तरह का पत्र लिख सकता है? यह कोई अकेली घटना नहीं है। दिल्ली सरकार में हर दिन ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिनमें अधिकारी खुले आम हैं मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे है।

एनसीसीएसए की स्थापना का अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकाबला करने के लिए पेश किया गया था ।

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