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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना वाहन चलाने पर लगेगा इतने रुपये का फाइन, जानें क्या है नया नियम
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर-कोडेड स्टीकर को लेकर दिल्ली सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। जिसके चलते दिल्ली में बिना HSRP और कलर कोडेड स्टीकर के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें, रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली परिवहन विभाग शहर में एक सीमित ड्राइव लॉन्च करने जा रही है, ताकि वाहनों पर लगने वाली HSRP और कलर-कोडेड स्टीकर के नियम का पालन कराया जा सके। यह अभियान मंगलवार यानी आज से 9 जिलों में शुरू होगा।
बिना HSRP वालें वाहना के लिए बनाई गई नई टीम: विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो लोग इस नियम का पालन किए बिना दिल्ली में वाहन चलाते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए नौ टीमों को तैनात किया जाएगा। यह टीम दिल्ली में सीमित और चयनित क्षेत्रों में ड्राइव करेगी। जो केवल चार पहिया वाहनों पर ध्यान रखेगी। जानकारी के लिए बता दें, इस टीम को बनाने का उद्देश्य प्रत्येक वाहन मालिकों को जल्द से जल्द स्टिकर प्राप्त कराना है।
10,000 रुपये का लगेगा जुर्माना: परिवहन विभाग ने पहले सार्वजनिक नोटिस जारी कर वाहन मालिकों से HSRP और कलर कोडेड स्टीकर प्राप्त करने का आग्रह किया था और अब यह सूचित किया गया है कि बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर मंगलवार से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इस नियम का पालन ना करने वाले लोग Motor Vehicle Act के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस दशा में उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जो कि कम से कम 5,500 रुपये है।
इन लोगों को मिलेगी राहत: ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में एचएसआरपी और रंग-कोडित स्टिकर के लिए आवेदन करने वाले वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्हें बस इतना करना है कि वह अपनी आवेदन की पर्ची दिखकर जुर्माने से बच सकते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार के बिना कम से कम 40 लाख वाहन हैं, जिनमें कारें और दोपहिया वाहन दोनों शामिल हैं।