दिल्ली

दिल्ली में मंदिर के पास मिला कटा हुआ भैंस का सिर दो नाबालिग को किया गया गिरफ्तार

Smriti Nigam
1 July 2023 1:54 PM IST
दिल्ली में मंदिर के पास मिला कटा हुआ भैंस का सिर दो नाबालिग को किया गया गिरफ्तार
x
पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा कि शुक्रवार को श्याम 5:30 एक कॉलोनी वेलकम पुलिस स्टेशन को यह बताया कि वेस्ट गोरख पार्क के नाला रोड पर मंदिर के बाहर सड़क पर भैंस का कटा हुआ सिर पाया गया है

पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा कि शुक्रवार को श्याम 5:30 एक कॉलोनी वेलकम पुलिस स्टेशन को यह बताया कि वेस्ट गोरख पार्क के नाला रोड पर मंदिर के बाहर सड़क पर भैंस का कटा हुआ सिर पाया गया है, जिसके बाद वह काफी हड़कंप मच गया है.

पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मंदिर के बाहर सड़क पर एक भैंस का कटा हुआ सिर पाए जाने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के बाबरपुर निवासी अजीम (27) और 16 साल के एक लड़के के रूप में हुई है।

वेलकम थाना अंतर्गत सड़क किनारे भैंस का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. लोगों से अपील है कि वे इलाके में शांति बनाए रखने में पुलिस की मदद करें. और डॉन पुलिस ने एक बयान में कहा, ''किसी भी तरह की अफवाहें न फैलाएं।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा कि शुक्रवार को श्याम 5:30 एक कॉलोनी वेलकम पुलिस स्टेशन को यह बताया कि वेस्ट गोरख पार्क के नाला रोड पर मंदिर के बाहर सड़क पर भैंस का कटा हुआ सिर पाया गया है जिसके बाद वह काफी हड़कंप मच गया है.

उन्होंने बताया कि पता चला कि स्कूटर पर सवार दो लड़कों ने भैंस का कटा हुआ सिर मंदिर के बाहर सड़क पर गिरा दिया था। डीसीपी ने बताया कि भैंस के कटे हुए सर को तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया गया और उसे घटनास्थल और मंदिर के पास से हटा दिया गया.

धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों द्वारा किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने कहा,अपने धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना), भारतीय दंड संहिता की धारा 429 (किसी भी मूल्य के मवेशी आदि या 50 रुपये या अधिक मूल्य के किसी भी जानवर को मारकर या विकलांग बनाकर शरारत करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) चल रहा है और आगे की जांच की जाएगी।

Next Story