दिल्ली

लॉकडाउन 4.0 : CM केजरीवाल ने जारी की गाइडलाइंस, जानें- दिल्ली में कल से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Arun Mishra
18 May 2020 1:33 PM GMT
लॉकडाउन 4.0 : CM केजरीवाल ने जारी की गाइडलाइंस, जानें- दिल्ली में कल से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
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लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है.
नई दिल्ली : लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया. अब लॉकडाउन के दिशा में आगे बढ़ना है. हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी.

उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है. कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं. लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी.

कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला. अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता.

सरकारी-प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे

सीएम ने कहा सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए. राजधानी में इंडस्ट्री, निर्माण कार्य भी शुरू होंगे.

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी जारी रहेगी

सीएम ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

नहीं खुलेंगे स्पॉ और सैलून

सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे. किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.

कार पूलिंग की अनुमति नहीं

अरविंद केजरीवाल ने स्टेडियम में दर्शक को आने की अनुमति नहीं होगी. ऑटो, e-रिक्शा को अनुमति एक यात्री के साथ दी गई है. टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर्स जा सकते हैं. वहीं, मैक्सी कैब और rtv में 5 पैसेंजर्स की परमिशन दी गई है, लेकिन कार पूलिंग की अनुमति नहीं होगी.

बस में यात्रा से पहले होगी स्क्रीनिंग

सीएम ने कहा कि बस में 20 यात्रियों को अनुमति होगी. बस में यात्रियों को चढ़ने से पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. 4 पहिया में 2 यात्री, 2 व्हीलर में सिंगल राइडर को अनुमति दी गई है. सीएम ने कहा कि ऑड-इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी. आवश्यक चीजों की दुकान रोज खुलेंगी.

कंटेंटमेंट जोन में कोई एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी. हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. अगर इसे फॉलो नहीं किया गया तो दुकान बंद होगी. वहीं, शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे. बॉर्डर पर डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक के आने दिया जाएगा.

45 प्रतिशत लोग ठीक होकर घर गए

सीएम ने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी तक कोरोना के 10,054 मामले सामने आए हैं. इसमें से लगभग 45 प्रतिशत लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं. कोरोना से अब तक 160 लोगों की मौत हुई है. हम हर व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अन्य राज्य या देश की अपेक्षा दिल्ली में मौत कम है.

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