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लाभ के पद का मामला: केजरीवाल के 20 विधायकों पर हाईकोर्ट का फैसला आज
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के लाभ के पद का मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. सीएम अरविंद केजरीवाल के 20 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया. जिसे लाभ का पद माना गया. इस लाभ के पद को लेकर चुनाव आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य मानते हुए इनकी सदस्यता रद्द करने की मंजूरी राष्ट्रपति से मांगी थी. इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगा दी थी.
इस घटना को लेकर ये सभी अयोग्य घोषित किये गये विधायक कोर्ट चले गये है. जहाँ इस मामले पर आज फैसला आएगा. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा. इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं.
सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का आयोग का आदेश नैसर्गिक न्याय (नैचुरल जस्टिस) का पूरा उल्लंघन है क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया. विधायकों ने बेंच से यह भी आग्रह किया कि इस मामले को नये सिरे से सुनने के निर्देश के साथ वापस आयोग के पास भेजा जाए. उन्होंने हाईकोर्ट में उनकी अयोग्यता को उस समय चुनौती दी थी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी. फैसला दोपहर 2.15 बजे के करीब आएगा.
बता दें कि चुनाव आयोग का यह फैसला एक अनूठी पहल है. इससे पहले इस तरह की बड़ी घटना अयोग्यता की नहीं हुई है. लेकिन जिस तरह से आनन फानन में यह घटना घटी है कहीं न खिन संदेह के घेरे में आती है. यह बात आप के सभी नेता कह रहे है.