दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की दी अनुमति

Arun Mishra
29 Nov 2023 11:40 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की दी अनुमति
x
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की अनुमति दे दी, जो अन्यथा कल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।

न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की शक्ति है और ऐसी शक्ति में सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति भी शामिल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके विचार प्रथम दृष्टया प्रकृति के हैं, जो केंद्र के सेवा कानून की वैधता पर संविधान पीठ द्वारा निर्णय के अधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा शीर्ष सिविल सेवक नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया है कि केंद्र बिना किसी परामर्श के मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे कर सकता है, जबकि नये कानून को चुनौती दी गयी है.

Next Story