दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने माता- पिता का पता लगाने वाली DNA टेस्ट की याचिका को किया खारिज

Sonali kesarwani
30 Oct 2023 2:13 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने माता- पिता का पता लगाने वाली DNA टेस्ट की याचिका को किया खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने माता- पिता को पता लगाने वाली याचिका ख़ारिज कर दी है। और उसके सिलसिले में के अहम् टिप्पड़ी भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने माता- पिता को पता लगाने वाली याचिका ख़ारिज कर दी है। और उसके सिलसिले में के अहम् टिप्पड़ी भी दी है।

हम पूरे सिस्टम को नहीं चला सकते

शीर्ष अदालत ने सोमवार को DNA टेस्ट वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के कुछ मामले लंबित है, जिसके आधार पर अर्जी स्वीकार करना बेहद मुश्किल है।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माता-पिता का पता लगाने के लिए DNA टेस्ट वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम पूरे सिस्टम को नहीं चला सकते। याचिका की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने की। इस दौरान पीठ ने कहा कि याचिकार्ता ने अपील की है वो राष्ट्रीय स्तर पर इजाजत देने के लिए बेहद गंभीर है। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, “ अदालत पूरे सिस्टम को नहीं चला सकती। वह केवल मामले में मुद्दों का निर्णय कर सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

बेंच ने इंडियन एविडेंश एक्ट की धारा 112 का उल्लेख किया। इसके तहत वैध विवाह की निरंतरता के दौरान जन्म बच्चे की वैधता का निर्णायक प्रमाण है। शीर्ष अदालत ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता से पूछा, आप चाहते हैं पूरे देश में DNA टेस्ट हो?

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कोर्ट ने कही ये बात

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपका कोई व्यक्तिगत मामला है? याचिकाकर्ता ने जवाब देते हुए कहा, इस मुद्दे पर उनका सात वर्ष पुराना विवाद है। दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया और कहा, "केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के कुछ मुद्दे लंबित हैं, अखिल भारतीय आधार पर प्रार्थना स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा।"

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