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संबित पात्रा के लिए नई मुसीबत, अदालत ने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश

Special Coverage Desk Editor
24 Nov 2021 6:05 AM GMT
संबित पात्रा के लिए नई मुसीबत, अदालत ने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक कथित वीडियो छेड़छाड़ कर पोस्ट किया था, जिसमें उन्हें कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए देखा गया था।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आtis-hazari-court-ordered-registration-of-fir-against-bjp-spokesperson-sambit-patra-63568म आदमी पार्टी की आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत भाजपा प्रवक्ता पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषिकेश और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया। शिकायतकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समाज में बदनाम करने के लिए किसान बिलों से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया में छेड़छाड़ कर पोस्ट किया था।

याचिका में कहा गया है कि क्योंकि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें।

याचिका में कहा गया कि अन्यथा भी, यह एक स्थापित कानून है कि जब भी संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में पुलिस अधिकारी के समक्ष सूचना रखी जाती है, तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

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