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आर्यन खान की बढ़ने वाली है टेंशन, NCBअब बड़ा कदम उठाने के मूड में है

सुजीत गुप्ता
22 Nov 2021 8:40 AM GMT
आर्यन खान की बढ़ने वाली है टेंशन, NCBअब बड़ा कदम उठाने के मूड में है
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विचार विमर्श कर रहे अधिकारी

ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत के बाद भी मामला ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को कहा कि एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके लिए हाई कोर्ट के जमानत आदेश की जांच परख कर कानूनी राय ली जा रही है।

बता दें कि जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी। इसके बाद बीते शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत आदेश की विस्तृत कॉपी जारी की थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी।

बंबई हाईकोर्ट के 14 पेज के विस्तृत आदेश में कहा गया है कि प्रथमदृष्टया आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ये दिखाते हों कि इन्होंने अपराध की साजिश रची। अदालत ने कहा था कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए व्हाट्स एप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उसने अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो।

आदेश में यह भी कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान का जो स्वीकृति बयान दर्ज किया है, उसपर केवल जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल यह निष्कर्ष निकालने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है।

चौदह पेज के आदेश में कहा गया, ऐसा कोई भी सकारात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है जो अदालत को इस बात पर राजी कर सके कि समान मंशा वाले सभी आरोपी गैरकानूनी कृत्य करने के लिए राजी हो गए। अदालत ने एनसीबी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सभी आरोपियों के मामलों पर विचार साथ में होना चाहिए।

आदेश में कहा गया कि तीनों ने पहले ही लगभग 25 दिन कैद में काट लिए हैं और अभियोजन ने अभी तक उनकी चिकित्सीय जांच तक नहीं कराई है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने मादक पदार्थ का सेवन किया था कि नहीं। आर्यन के पास से कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है और इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है। मर्चेंट और धमेचा के पास से मादक पदार्थ पाया गया, जिसकी मात्रा बेहद कम थी।

दरअसल, 2 अक्टूबर को गोवा जाने वाली कॉर्डेलिया क्रूज शिफ पर एनसीबी की रेड के दौरान कथित तौर पर ड्रग्स बरामद हुए थे। इस केस में आर्यन खान को लंबी पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।


सुजीत गुप्ता

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