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गुजरात जेल में बंद पूर्व IPS संजीव भट्ट के खिलाफ 22 साल पुराने मामले में आरोप पत्र दाखिल
गुजरात में सीआइडी ने पूर्व आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट समेत तीन के खिलाफ 22 साल पुराने मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मामले में संजीव और अन्य लोगों पर साजिश रचकर एक व्यक्ति को नशीले पदार्थो की तस्करी में फंसाने का आरोप है। संजीव भट्ट फिलहाल जेल में हैं। भट्ट को गुजरात की भाजपा सरकार से तनावपूर्ण रिश्तों के लिए भी याद किया जाता है। तनाव के दौरान ही उन्हें नौकरी से बाहर होना पड़ा था।
आरोप पत्र अतिरिक्त न्यायाधीश पीएस ब्रह्मभट्ट की अदालत में दाखिल किया गया। आरोप पत्र में संजीव भट्ट को मातहत पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सभी पर नशीला पदार्थ रखने और उसकी तस्करी करने का भी आरोप है।
मामला 1996 का है जब भट्ट बनासकांठा जिले के एसपी थे। उसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर आइबी व्यास और हेड कांस्टेबल मालाभाई देसाई के साथ मिलकर साजिश रची गई। इन सभी को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसी साल पांच सितंबर को गिरफ्तार किया गया।
1996 के घटनाक्रम में पुलिस ने सुमेर सिंह राजपुरोहित नाम के वकील को एक होटल से एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में सीआइडी की जांच में पता चला कि पुलिस ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया था। पता चला कि बनासकांठा पुलिस राजपुरोहित को पाली (राजस्थान) स्थित उनके निवास से पकड़कर लाई थी और मामले में फंसा दिया।