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गुजरात सरकार ने कम किया ट्रैफिक जुर्माना, मंत्री नितिन गडकरी ने तब सुनाया यह सख्त फरमान हुए सब हैरान!

Special Coverage News
11 Sep 2019 6:09 AM GMT
गुजरात सरकार ने कम किया ट्रैफिक जुर्माना, मंत्री नितिन गडकरी ने तब सुनाया यह सख्त फरमान हुए सब हैरान!
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गुजरात सरकार (Gujarat) ने मंगलवार को कई जुर्माने (Traffic Rule) घटा दिए. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र के बढ़ाए जुर्माने (Traffic Fine) को राज्य सरकार ने 25% से 90% तक कम कर दिया है.

देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने को लेकर लोगों की नाराज़गी देखते हुए कुछ राज्य सरकारें थोड़ी रियायत देने पर विचार कर रही है. इसी कड़ी में गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने जुर्माने की रकम को कम कर दिया है. हालांकि इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 'मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता.'

गडकरी ने कहा, 'मैंने राज्यों से जानकारी ली है. अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसमें कहा हो कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे. कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता.'

गडकरी बोले- मेरा भी कट चुका है चालान

गडकरी इससे पहले भी ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के फैसले का कई बार बचाव कर चुके हैं. उन्होंने साफ कहा था कि सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम बढ़ाने का फैसला जेब भरने के लिए बल्कि लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए प्रेरित करने तथा सड़कों को सुरक्षित बनाने के मकसद से लिया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि एक बार ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उनकी गाड़ी तक का चालान कट चुका है.

बता दें कि गुजरात सरकार ने मंगलवार को जुर्माने की रकम घटाने का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने खास तौर से दोपहिया तथा कृषि कार्य में लगे वाहनों को ये छूट दी है. गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है. इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है.

नए नियमों के मुताबिक हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपए से बदलकर 500 कर दिया गया है. वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 1000 से घटाकर 500 कर दिया गया है. इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है, जबकि गुजरात में टू व्‍हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना होगा.

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