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गुरुग्राम रेयान स्कूल मर्डर केस: आरोपी बस कंडक्टर को न्यायालय ने किया बरी

Arun Mishra
28 Feb 2018 12:00 PM GMT
गुरुग्राम रेयान स्कूल मर्डर केस: आरोपी बस कंडक्टर को न्यायालय ने किया बरी
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बस कंडक्टर अशोक कुमार को कक्षा दो के छात्र प्रिंस की हत्या के आरोप में 76 दिनों तक हिरासत में रखा गया था।
गुरुग्राम : रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 7 साल के बच्चे की मौत के मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी बस कंडक्टर को बाल विशेष अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है। पिछले साल नवंबर में बस कंडक्टर अशोक कुमार को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अदालत ने जमानत दी थी। सीबीआई ने अशोक को पहले ही इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी।

5 फरवरी को दायर किए गए आरोपपत्र में सीबीआई ने अदालत से कंडक्टर को बरी करने का आग्रह किया था। चार्जशीट में कहा गया था कि अशोक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और गुरुग्राम पुलिस ने अपराध स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर किया था।

बस कंडक्टर अशोक कुमार को कक्षा दो के छात्र प्रिंस की हत्या के आरोप में 76 दिनों तक हिरासत में रखा गया था। उल्लेखनीय है कि 42 वर्षीय कुमार को ठीक उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस दिन सात वर्षीय प्रिंस का शव स्कूल के बाथरूम में पाया गया था। उसका गला रेता हुआ था। परिवार के एक सदस्य ने उस समय कहा था कि हरियाणा पुलिस ने थर्ड डिग्री देकर उसे अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने उसे नशा भी दिया।

इससे पहले इसी महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में आरोपी उसी स्कूल के ग्यारहवीं के छात्र के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत हत्यारोपी किशोर को हत्या के इस मामले में वयस्क के रूप में देख रही है। इससे पहले अदालत ने मीडिया को मामले में 17 वर्षीय आरोपी के नाम का प्रयोग नहीं कर इसके बदले में काल्पनिक नाम 'भोलू' का इस्तेमाल करने को कहा। अदालत ने सात वर्षीय मृतक को प्रिंस नाम दिया। अदालत ने भोंडसी स्थित उस स्कूल के नाम के बदले सिर्फ विद्यालय शब्द का प्रयोग करने को कहा।
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