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हरियाणा के इस जिले में डिजिटल मीडिया बैन, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Sakshi
10 May 2022 12:38 PM GMT
हरियाणा के इस जिले में डिजिटल मीडिया बैन, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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हरियाणा के यमुनानगर जिले में ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से नही जुड़े हैं वह नियमानुसार किसी भी कार्यक्रम की कवरेज नही कर सकते।

हरियाणा के यमुनानगर जिले में ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से नही जुड़े हैं वह नियमानुसार किसी भी कार्यक्रम की कवरेज नही कर सकते। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संस्थान से नही जुड़ा है और व्यक्तिगत रूप में किसी कार्यालय व संस्थान में जाकर अपने आपको मीडिया कर्मी बता कर कवरेज करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को मीडिया की श्रेणी में न समझा जाए।

यमुनानगर जिले के सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा ने कहा कि मीडिया कर्मियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास आरएनआई व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्ट्रड संस्थान का नियुक्ति पत्र नही है ऐसे व्यक्ति को मीडिया कर्मी की श्रेणी में शामिल नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल रजिस्ट्रड संस्थान के व्यक्ति को मीडिया कर्मी माना जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रड संस्थान का नियुक्ति पत्र रखता है तो वह जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी सभी कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। परंतु कुछ लोग बिना किसी आईडी के फिल्ड में व्यक्तिगत रूप से अपने आप को पत्रकार बताकर कार्यालयों व संस्थानों में जाकर कवरेज कर रहे है जोकि नियम अनुसार गलत है।

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