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राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आजीवन नहीं हो सकेगा कोई मुक़दमा, रूसी संसद में बिल पास

Arun Mishra
18 Nov 2020 10:52 AM GMT
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आजीवन नहीं हो सकेगा कोई मुक़दमा, रूसी संसद में बिल पास
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साल 2000 से पुतिन रूस की सत्ता के शीर्ष पर हैं और इस दौरान उन्होंने भरपूर शक्ति का प्रयोग किया है.

रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है जिसके मुताबिक़ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार पर उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरह का आपराधिक मुक़दमा नहीं चलाया जा सकेगा.

ये विधेयक उन संवैधानिक संशोधनों का हिस्सा है जिन्हें जुलाई में एक जनमत संग्रह में सहमति दी गई थी. पुतिन के समर्थक रूस के दोनों सदनों में बहुमत रखते हैं.

बतौर राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल साल 2024 में पूरा हो जाएगा लेकिन किए गए संशोधनों के मुताबिक़ वह 2024 के बाद भी दो कार्यकाल यानी 12 साल तक बतौर राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे.

इस बचाव विधेयक के आने के साथ ही पुतिन के राजनीतिक भविष्य को लेकर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है. साल 2000 से पुतिन रूस की सत्ता के शीर्ष पर हैं और इस दौरान उन्होंने भरपूर शक्ति का प्रयोग किया है.

Arun Mishra

Arun Mishra

Sub-Editor of Special Coverage News

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