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कठुआ गैंगरेप मामला: कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Vikas Kumar
24 April 2018 6:45 PM IST
कठुआ गैंगरेप मामला: कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका की खारिज
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जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची से हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

श्रीनगर : जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची से हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

कठुआ के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में मंगलवार को एक आरोपी के द्वारा नाबालिग होने का हवाला देते हुए लगाई गई जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। नाबालिग आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

वकीलों के प्रदर्शन के बीच अपराध शाखा ने कठुआ की अदालत में 9 अप्रैल को मामले के आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ 10 अप्रैल को अदालत में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे पहले नाबालिग बताया जा रहा था।

बता दें कि बच्ची का शव 17 जनवरी को जंगल में मिला था। वह एक हफ्ते पहले उसी इलाके में लापता हो गई थी। सरकार ने 23 जनवरी को मामले की जांच राज्य पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी थी। अपराध शाखा ने विशेष जांच दल गठित किया, जिसने दो विशेष पुलिस अधिकारियों और एक हेड कॉन्स्टेबल समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

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