जम्मू कश्मीर

कठुआ रेप-मर्डर केस में आया फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को पांच साल की सजा

Special Coverage News
10 Jun 2019 4:53 PM IST
कठुआ रेप-मर्डर केस में आया फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को पांच साल की सजा
x
8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

नई दिल्ली : पिछले साल की शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना पर आज फैसला सुनाया गया. 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें सांझी राम, दीपक खजुरिया और परवेश शामिल हैं. इससे पहले पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया. सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया गया है.

इन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है:

1. ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी)

2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया,

3. रसाना गांव परवेश दोषी,

4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज,

5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता,

6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार

बताते चलें कि कठुआ दुष्कर्म मामले में सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिनमें विशाल जंगोत्रा के अलावा चचेरा भाई, विशाल का एक स्थानीय मित्र, दो विशेष पुलिस अधिकारी (SPO), एक हेड कांस्टेबल और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस का एक उपनिरीक्षक शामिल था.

Next Story