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बड़ी खबर: जिंदा ही नहीं मौत के बाद भी होगा अनिवार्य आधार कार्ड, जानिये क्यों?
शिव कुमार मिश्र
9 Nov 2017 12:10 PM IST

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पैन कार्ड, मोबाइल फोन सिम, बैंक, प्रतियोगी परीक्षाएं, राशन कार्ड के साथ ही मौत के बाद भी आधार कार्ड जरूरी हो गया है. क्योंकि अब आधार कार्ड के बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी नगरीय निकाय व पंचायतों में निर्देश जारी कर दिया गया है.
सरकार ने हर व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड पहले से ही अनिवार्य कर रखा है. बैंक खाता खुलवाना हो या ट्रेन में सफर करना हो आधार अनिवार्य है. इसी तरह स्कूल में दाखिले से लेकर विवाह का पंजीयन और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी शासन ने आधार अनिवार्य कर दिया है. अब मौत के बाद भी मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है.
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय मृतक के आधार कार्ड की छाया प्रति भी देनी होगी. इसके बाद ही पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. प्रदेश में लोगों के आधार कार्ड बनाने लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है. एक अनुमान के अनुसार 95 प्रतिशत से अधिक लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं.
नगर निगम दुर्ग के स्वास्थ्य अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पंजीयन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है. इसका पालन शुरू कर दिया गया है.
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