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CM मानहानि केस में कांग्रेस प्रवक्ता को हुई 2 साल की जेल, जानें पूरा मामला

Vikas Kumar
17 Nov 2017 5:15 PM IST
CM मानहानि केस में कांग्रेस प्रवक्ता को हुई 2 साल की जेल, जानें पूरा मामला
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मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को मानहानि केस में शुक्रवार को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है...

भोपाल : मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को मानहानि केस में शुक्रवार को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केके मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

भोपाल की जिला अदालत में न्यायधीश काशीनाथ सिंह ने मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए केके मिश्रा को दो साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि केके मिश्रा को इस मामले 50 हजार रुपए के बांड पर जमानत मिल गई है।

दरअसल मिश्रा ने व्यापमं घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान मिश्रा कोर्ट के सामने घोटाले से जुड़े पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि वे एक नहीं, 100-100 मानहानि के मुकदमे झेलने को तैयार हैं, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं बोला।

वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानहानि मामले में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के बाद संस्कृत में ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

शिवराज ने संस्कृत में श्लोक ट्वीट करते हुए लिखा, 'सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्. इस श्लोक का आशय यह है कि सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से पवन चलता है. सब सत्य पर आधारित है।

बता दें शासन ने 2014 में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा पर मानहानि का दावा किया था। मानहानि के परिवाद पर कोर्ट में 26 जून को सुनवाई शुरू हुई। परिवहन आरक्षक भर्ती में शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

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