मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस, शादी में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जानिए क्या है पाबंदियां

Sakshi
5 Jan 2022 12:51 PM GMT
मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस, शादी में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति, जानिए क्या है पाबंदियां
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मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत शादियों में सिर्फ 250 और अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत शादियों में सिर्फ 250 और अंतिम संस्कार में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। ऐसे ही इसी तरह स्कूलों में भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कामकाज जारी रहेगा। प्रदेश में बड़े मेलों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है| इस दौरान शिवराज चौहान के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े मेलों का आयोजन न करने और नाइट कर्फ्यू को यथावत जारी रखने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने, भारत सरकार के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर रोगियों की संख्या बढ़ती है तो बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जाए। ब्लॉक स्तर पर स्थिति की समीक्षा की जाए।

साथ ही शिवराज चौहान ने यह भी कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

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