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बीजेपी के सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश में अब बलात्कारियों को मिलेगी फांसी की सजा
आनंद शुक्ल
4 Dec 2017 5:51 PM IST

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मध्यप्रदेश विधानसभा ने आज एक संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें 12 साल की आयु तक की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश: देश में लगातार बढ़ रहे रेप के मामलों को लेकर शिवराज सरकार ने कड़ा रुख अनपाया है। मध्यप्रदेश विधानसभा ने आज एक संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें 12 साल की आयु तक की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में हाल ही में बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस संशोधन विधेयक का पास होना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब फांसी तक की सजा होगी। इसके बाद यह विधेयक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हो सके। वहीं विपक्ष ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। दरअसल मासूम बच्चियों की जिंदगी खराब करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है।
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