महाराष्ट्र

अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने से रोक हटी, नासिक पुलिस कमिश्नर ने वापस लिया फैसला

Sakshi
28 April 2022 10:02 AM GMT
अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने से रोक हटी, नासिक पुलिस कमिश्नर ने वापस लिया फैसला
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महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nasik) में अजान (Azan) से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद में भजन करने पर लगी रोक अब हटा दी गई है।

महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nasik) में अजान (Azan) से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद में भजन करने पर लगी रोक अब हटा दी गई है। बता दें कि नासिक (Nasik) के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने इसकी जानकारी दी है। नासिक के पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागु किया जाएगा। लाउडस्पीकरों (Loudspeaker Row) के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Panday) द्वारा जारी आदेश की अब आवश्यकता नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया है।

बता दें कि नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Row) या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अजान (Azan Controversy) से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद (Mosque) के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।

बात दें कि नासिक (Nasik) में अजान (Azan) से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद में भजन करने पर लगी रोक और पाबंदी को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद 20 अप्रैल को उस समय के नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे को पद से हटा दिया गया था।

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