महाराष्ट्र

मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा सकते लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा, नासिक प्रशासन का बड़ा फैसला

Sakshi
18 April 2022 12:37 PM GMT
मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा सकते लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा, नासिक प्रशासन का बड़ा फैसला
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नासिक में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa ON loudspeaker) या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी।

देश के कई हिस्सों में जारी लाउड स्पीकर (Loudspeaker Row) पर अजान (Azan) और हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Controversy) के बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nasik) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब नासिक में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa ON loudspeaker) या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी।

बता दें कि नासिक प्रशासन ने आदेश दिया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं होगी।

बता दें कि नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन पढ़ने के लिए अनुमति लेनी होगी। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

नासिक के पुलिस कमिशनर दीपक पांडेय ने यह भी कहा है कि 3 मई तक यनि ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट के गृह मंत्री और डीजीपी की बैठक में फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा।

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