महाराष्ट्र

5 साल पहले सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, अब परिवार को मिलेगा 39.95 लाख रुपये का मुआवजा

Arun Mishra
17 April 2022 7:55 AM GMT
5 साल पहले सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, अब परिवार को मिलेगा 39.95 लाख रुपये का मुआवजा
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वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक आरटीओ अकाउंटेंट के परिवार को 39.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

ठाणे. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक आरटीओ अकाउंटेंट के परिवार को 39.95 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एमएसीटी के सदस्य वली मोहम्मद ने अपने आदेश में 'दिल्ली गुजरात फ्लीट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'ओरिंएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को संयुक्त रूप से दावा दायर करने की तारीख के दो माह के भीतर सात प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान करने या कार्य पूरा होने तक आठ प्रतिशत ब्याज दर देने का आदेश दिया.

बच्चों को तीन-तीन लाख रुपये

एमएसीटी ने यह आदेश एक अप्रैल को दिया, जिसकी प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई. यह दावा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अरविंद सावंत के परिवार ने दाखिल किया था. 2 अक्टूबर 2017 को पेन पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सावंत की मौत हो गयी थी.

49,589 रुपये थी सैलरी

दावेदारों के वकील सचिन माने ने अधिकरण को सूचित किया कि उस वक्त सावंत डिप्टी अकाउंटेंट के पद पर थे और उन्हें प्रति माह 49,589 रुपये मिलते थे. अधिकरण ने सावंत की पत्नी के नाम पांच लाख रुपये तथा उनके दो बच्चों के नाम तीन-तीन लाख रुपये एफडी के तौर पर तीन वर्ष के लिए निवेश करने का आदेश दिया. अधिकरण ने दोनों बच्चों को तीन-तीन लाख रुपये और शेष राशि सावंत की पत्नी को देने का भी आदेश दिया.

2017 में हुआ था ये हादसा

मुआवजे की राशि में कंसोर्टियम के नुकसान के लिए 40,000 रुपये और संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये शामिल हैं. अक्टूबर 2017 में पेन पुलिस चौकी के पास सावंत की मौत हो गई थी. एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सावंत की मौत हो गई थी.

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