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शिंदे गुट को लगा झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा सभा करने की दी इजाजत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा सभा आयोजित करने की मांग को लेकर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे गुट को इसकी इजाजत दे दी है. शिंदे गुट की ओर से विधायक सदा सरवणकर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद ठाकरे गुट को दो से छह अक्टूबर के बीच शिवाजी पार्क के इस्तेमाल की इजाजत मिली है.
हाई कोर्ट ने कहा है कि ठाकरे को बीएमसी के नियम कायदे मानने होंगे. हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि बीएमसी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. शिवसेना को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि वहां क़ानून व्यवस्था की कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी. अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा.
इससे पहले, मुंबई नगर निगम ने शिवाजी पार्क में दशहरा सभा आयोजित करने के लिए एकनाथ शिंदे समूह और उद्धव ठाकरे समूह दोनों को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. बीएमसी कहा था, "चूंकि दो समूहों ने अनुमति के लिए आवेदन किया है, इसलिए हमने पुलिस की राय मांगी है."
शिंदे समूह के विधायक सदा सरवणकर की अर्जी पर जवाब देते हुए मुंबई नगर निगम ने कहा, "हम कानून-व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की राय चाहते थे. शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने कहा है कि यदि किसी एक आवेदक को अनुमति दी जाती है तो शिवाजी पार्क के संवेदनशील क्षेत्र में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. पुलिस की इस राय को देखते हुए हम आपके अनुमति आवेदन को खारिज कर रहे हैं."
उधर, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने बीएमसी के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी. उद्धव ठाकरे के वकील ने कहा, "हमें आज बीएमसी से एक नोटिस मिला है कि हम शिवाजी पार्क में दशहरा सभा की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. हम इसे चुनौती दे रहे हैं."