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- दिलीप पाटिल होंगे...
सोमवार को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दी, तो अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने की बात कही है. मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. '100 करोड़ रुपये' वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी.
अनिल देशमुख पर लगे आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. हालांकि, सीबीआई तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी. याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी. कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए.
हुआ था लंबा विवाद, शरद पवार ने किया था बचाव
परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद काफी विवाद हुआ था. हालांकि, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुरुआत में ही अनिल देशमुख के इस्तीफे से इनकार कर दिया था. शरद पवार ने कहा था कि परमबीर सिंह के आरोप राजनीति से प्रेरित लगते हैं, ऐसे में इस्तीफे का सवाल नहीं होता है. हालांकि, तब अनिल देशमुख के अस्पताल होने या बाहर होने पर भी विवाद हुआ.