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निर्भया : नाबालिग दोषी की रिहाई पर SC का इंकार, फैसले पर रो पड़ीं निर्भया की मां

Special News Coverage
21 Dec 2015 11:55 AM IST

Nirbhaya delhi gang rape
नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप कांड में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख जताया है। निर्भया की मां आशा देवी ने नम आंखों से कहा कि 'मुझे पता था यही होगा। भारत में कभी कानून नहीं बदलेगा और महिलाओं को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। कानून में बदलाव के लिए लड़ती रहूंगी। निर्भया केस से सबक न लेना दुर्भाग्‍य है।'

दिसंबर 2012 में पूरे देश को झकझोरने वाले गैंगरेप और हत्या के समय नाबालिग रहे लड़के को एक NGO के सुपुर्द किया गया है। इसके लिए उसने लिखित सहमति दी है। अब 21 साल के हो चुके इस लड़के को सुधार गृह से निकालकर NGO के हवाले करने का सीक्रिट ऑपरेशन जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मॉनिटरिंग कमिटी और दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने पूरा किया।

नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में निर्भया के माता-पिता भी शामिल थे। निर्भया का परिवार नाबालिग दोषी की रिहाई से काफी नाराज है। बीती शाम अंधेरा होने तक भी निर्भया के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर जमा थे, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया। इस दौरान निर्भया की मां को हल्की-फुल्की चोट भी आई, लेकिन उनका कहना है कि इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
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