राष्ट्रीय

Lockdown 5 में बड़ी रियायत, बिना पास अब एक राज्य से दूसरे राज्य आवाजाही की मंजूरी

Arun Mishra
31 May 2020 3:40 AM GMT
Lockdown 5 में बड़ी रियायत, बिना पास अब एक राज्य से दूसरे राज्य आवाजाही की मंजूरी
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कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा. हालांकि, लॉकडाउन तीन अलग-अलग फेज में खुलेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. लॉकडाउन के पांचवें चरण में होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति मिली है. वहीं, लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे. इसके लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी.

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे.

लॉकडाउन 4.0 तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए डीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी. अगर किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो उसे कर्फ्यू पास बनवाना होता था. हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ों लोगों को इसमें छूट मिली थी.

सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, लोगों के आवागमन पर रात को कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी. पहले ये रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी.

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

- नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.

- 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था. केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी. अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी.

- पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी.

- पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा.

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- दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे.

- पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल. सरकार तीसरे फेज में इसपर फैसला ले सकती है.

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