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एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी: चार साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे, जानें- नियम

Arun Mishra
19 Jun 2022 2:11 PM IST
एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी: चार साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे, जानें- नियम
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इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है।

इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी चार साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी।

सम्मान और छुट्‌टी दोनों मिलेंगे

अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेंच छुट्‌टी और अवार्ड का था। एयरफोर्स ने साफ किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में तीस दिन की छुट्‌टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी मिलेगी।

जानिए क्या-क्या मिलेगा

सैलरी के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि एक रेगुलर सैनिक को मिलता है. ट्रैवल एलाउंस भी मिलेगा.

साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी। मेडिकल लीव अलग हैं.

सर्विस (चार साल) के दौरान अगर मृत्यु होती है तो इन्श्योरेंस कवर मिलेगा. करीब 1 करोड़ मिलेंगे परिवार को.

ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपये मिलेंगे. साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा.

अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा. ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो एकमुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज. इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी.












परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा रेगुलर कैडर

वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी. वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा. इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा. इसके साथ ही जिन अग्निवीरों की वायुसेना में भर्ती के समय 18 साल से कम होगी उन्हें माता-पिता या अभिवावक से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होंगे. 4 साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति रेगुलर कैडर में की जाएगी.

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