
Arvind Kejriwal Goa Case: केजरीवाल को मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत, गोवा कोर्ट ने खारिज की FIR, जानें क्या था पूरा मामला

Arvind Kejriwal Goa Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। गोवा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। यह मामला 2017 गोवा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। तब केजरीवाल ने कहा था, 'सबसे पैसे ले लो और वोट झाड़ू को दे दो।' इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछले साल से केस चल रहा था।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के सीएम के खिलाफ यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171Eके तहत दर्ज किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने नवंबर में उन्हें समन भी जारी किया था। AAP ने 2017 और 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2017 में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2022 में उसने दो सीटें जीतीं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है। तब चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि सबसे पैसे लीजिए और वोट झाड़ू को दीजिए। उनके इस बयान की उस वक्त काफी आलोचना हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर केजरीवाल और आप को घेरा था। इस भाषण को लेकर उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई करीब 7 साल से चल रही थी। आख़िरकार शनिवार (6 अप्रैल 2024) को कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया।




