राष्ट्रीय

Aryan Khan case Updates: कोर्ट ने कहा- व्हाट्सएप चैट पर्याप्त सबूत नहीं, NCB के पंचनामे पर भी उठाए सवाल

Special Coverage Desk Editor
1 Nov 2021 2:05 PM GMT
Aryan Khan case Updates: कोर्ट ने कहा- व्हाट्सएप चैट पर्याप्त सबूत नहीं, NCB के पंचनामे पर भी उठाए सवाल
x
Aryan Khan case Updates: महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टारशाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी।

Aryan Khan case Updates: महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टारशाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में, जिसकी एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई थी, ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया। इसमेंकहा गया कि वे मनगढ़ंत थे और संदिग्ध लग रहे थे।

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय कुमार को जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट के अलावा, कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। आदेश में कहा गया, "केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक (कुमार) आरोपी नंबर 1 और 2 (आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट) को कंट्राबेंड की आपूर्ति करता था।" 3 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और मर्चेंट को पिछले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।

विशेष अदालत ने यह भी कहा कि कुमार के खिलाफ मामले के किसी अन्य आरोपी के साथ उसे जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा, "पंचनामा गढ़ा गया है और इसे मौके पर तैयार नहीं किया गया और इसलिए, पंचनामा के तहत दिखाई गई वसूली संदिग्ध है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।" आदेश में कहा गया, "रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) या किसी को ड्रग्स की आपूर्ति की थी और इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"

आरोपी नं. 17 कुमार मामले में, सह-आरोपी- आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट द्वारा दिए गए बयान के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने कुमार के आवास से 2.6 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। ड्रग रोधी एजेंसी के मुताबिक कुमार आर्यन खान और मर्चेंट को गांजा और चरस सप्लाई करता था।

एनसीबी ने तर्क दिया कि उसके पास कुमार और आर्यन खान के बीच व्हाट्सएप चैट के रूप में सबूत हैं जो दिखाते हैं कि वे ड्रग्स की लेनदेन कर रहे थे। कुमार के वकील अश्विन थूल ने तर्क दिया था कि 22 वर्षीय निर्दोष था और उसके खिलाफ सभी आरोप झूठे और निराधार थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि एनसीबी ने दावा किया है कि कुमार एक पेडलर था, उसने एक भी अवसर नहीं बताया जहां कुमार ने एक पेडलर के रूप में काम किया। यह भी माना गया कि कुमार को एक दिन के लिए अवैध हिरासत में रखा गया था क्योंकि उन्हें 5 अक्टूबर को उनके घर से हिरासत में लिया गया था, लेकिन दिखाया गया कि उन्हें केवल 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि कुमार और आर्यन खान के बीच कोई साजिश थी और जब आर्यन खान को जमानत मिल गई तो समानता के आधार पर कुमार को भी रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी केनप्लस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चार अन्य जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज पर लाइव शो आयोजित किया था उनको को जमानत देते हुए कहा कि एनसीबी द्वारा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं रखा गया कि उन्होंने जहाज पर किसी भी अपराधी को वित्तपोषित या आश्रय दिया था। इसमें चार आरोपी थे- समीर सहगल, गोपालजी आनंद, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा। मामले में गिरफ्तार किए गए कुल 20 लोगों में से अब तक 14 लोगों को जमानत मिल चुकी है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जबकि बाकी को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

Special Coverage Desk Editor

Special Coverage Desk Editor

    Next Story