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Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, एक सप्ताह में सरेंडर करने का दिया निर्देश

Arun Mishra
18 April 2022 5:29 AM GMT
Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, एक सप्ताह में सरेंडर करने का दिया निर्देश
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा।

Lakhimpur Kheri Incident: लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा।

इसी के साथ ये तय हो गया कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब फिर जेल जाएंगे। कोर्ट ने इससे पहले यूपी सरकार (UP Government) ने 4 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा था और इस दिन हुई सुनवाई में सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा था कि यह जघन्य अपराध है। हालांकि, उन्होंने साथ ही कहा कि उनके भागने का खतरा नहीं है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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