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प्राथमिक शिक्षक से बाहर हुए बीएड डिग्री धारक? लाखों युवाओं में रोष! | Bed VS BTC | Supreme Court |

Arun Mishra
12 Aug 2023 1:10 PM GMT
प्राथमिक शिक्षक से बाहर हुए बीएड डिग्री धारक? लाखों युवाओं में रोष! | Bed VS BTC | Supreme Court |
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सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे।

Bed VS BTC case in Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है. बीटीसी (BTC) अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। बीएड बनाम बीटीसी (Bed VS BTC) मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि बीटीसी धारक लेवल-1 (थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा) के लिए आवेदन कर सकते हैं। SC के आदेश ने REET लेवल 1 शिक्षक भर्ती को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

बीएड डिग्री धारक अब लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आदेश जारी किए और आरईईटी लेवल 1 भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा कि कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे। डीएलएड वाले को योग्य माना जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुई दी है।


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