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CJI महाभियोग: नायडू के फैसले के खिलाफ SC पहुंचे कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसद
Arun Mishra
7 May 2018 7:01 AM GMT
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उपराष्ट्रपति नायडू ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को तर्कसंगत न पाते हुए इसे खारिज कर दिया था।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का मामला शांत पड़ता नहीं दिख रहा. कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को ठुकराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इस मामले को कपिल सिब्बल समेत कई अन्य वकीलों ने जस्टिस चेलमेश्वर की कोर्ट में उठाया.
जस्टिस चेलमेश्वर ने इस मामले में कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा है कि अगर याचिका का नंबर नहीं आता है तो वह चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं. वकीलों का कहना है कि जब मामला चीफ जस्टिस से जुड़ा हो तो वह उनके पास मामला नहीं ले जा सकते हैं. जस्टिस चेलमेश्वर ने सभी से कल (मंगलवार) इस मामले को लाने को कहा है. ये याचिका अमि याज्ञनिक और प्रताप सिंह बाजवा की ओर से दायर की गई है.
आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 7 राजनीतिक पार्टियां चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आई थीं. जिसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था.
वेंकैया नायडू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया गया ये महाभियोग ना ही उचित है और ना ही अपेक्षित है. इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हुए हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए. इस खत पर सभी कानूनी सलाह लेने के बाद ही मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं.
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