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'आप' सांसद संजय सिंह को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज!
नई दिल्ली : जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले गुरुवार को अदालत ने सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला 22 दिसंबर के लिए तय करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी थी। दलीलों के दौरान, सिंह के वकील ने कथित रिश्वत के संबंध में, विशेष रूप से आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास की ओर इशारा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह के आवेदन का विरोध किया और दावा किया कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो इसमें संभावित हस्तक्षेप हो सकता है।
4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए AAP सांसद सिंह ने 2021-2022 की रद्द की गई आबकारी नीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ईडी के दावे का खंडन किया, उन्होंने आरोप लगाया कि इसने वित्तीय लाभ के लिए विशिष्ट शराब संस्थाओं को लाभ पहुंचाया। वह किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं।