राष्ट्रीय

Delhi Excise Policy Scam: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Special Coverage Desk Editor
6 April 2024 8:07 AM GMT
Delhi Excise Policy Scam: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
x
Delhi Excise Policy Scam: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदियाको राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

Delhi Excise Policy Scam: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदियाको राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। ऐसा माना जा रहा था की आज शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदियाको राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

मनीष सिसोदिया ने लिखा था पत्र

सुनवाई के दौरान ED से कोर्ट ने ये बताने के लिए कहा अब तक एक-एक आरोपी द्वारा दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लिया गया। बता दें, सिसोदिया ने सुनवाई से एक दिन पहले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी थी। सिसोदिया ने पूर्वी दिल्ली में अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को लिखे पत्र में कहा था कि जल्द ही वो बाहर मिलेंगे।

2 अप्रैल को भी हुई थी सुनवाई

सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले उनकी जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका सुनवाई के दौरान कहा था कि अब तक ईडी को उनके पास से कुछ हाथ नहीं लगा है। जांच को पूरे हुए 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और ED को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है।

13 महीने से तिहाड़ में हैं बंद

वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो कोर्ट के सभी फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। बता दें, करीब 13 महीने से दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को सशर्त जमानत मिलने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि सिसोदिया को भी बेल मिल सकती है।

Special Coverage Desk Editor

Special Coverage Desk Editor

    Next Story