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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट: अरविंद केजरीवाल को राहत, CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज

Special Coverage Desk Editor
4 April 2024 3:11 PM IST
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट: अरविंद केजरीवाल को राहत, CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज
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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली खाचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। इस मामले में फैसला लेने में LG सक्षम हैं और उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है।

Delhi High Court: आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली खाचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो एलजी व केंद्र सरकार इस मामले को देख सकती है।

बता दें, यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, इससे पहले भी अदालत ने इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

एलजी और राष्ट्रपति सक्षम

केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा, हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। इस मामले में फैसला लेने में LG सक्षम हैं और उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। कोर्ट ने कहा, इस मामले में LG या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और LG के पास अपील करेंगे।

जमानत पर आज आ सकता है फैसला

बता दें, अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में तीन अप्रैल को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। माना जा रहा है कि अदालत इस मामले में फैसला सुना सकता है। बता दें, केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं।

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