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G20 SUMMIT : दिल्ली में इन तीन दिन का रहेगा लॉकडाउन! जानिए- क्या रहेंगे नियम!

Arun Mishra
27 Aug 2023 12:27 PM GMT
G20 SUMMIT : दिल्ली में इन तीन दिन का रहेगा लॉकडाउन! जानिए- क्या रहेंगे नियम!
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नई दिल्ली में जी-20 समिट को लेकर कई तरह की पांबदियां लगाई जाएंगी।

G20 Summit in Delhi : जैसे-जैसे जी20 शिखर सम्मेलन नजदीक आ रहा है, नई दिल्ली आयोजन की सुरक्षा और सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार दिनों के लॉकडाउन से गुजरने के लिए तैयार है। 7 तारीख की आधी रात से, एक व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी, जिसमें नई दिल्ली क्षेत्र और रणनीतिक रूप से घिरे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे। इस दौरान केवल दूध, सब्जियां, राशन का सामान, दवाइयां और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को ही सीमा से प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि, अन्य सामान ले जाने वाले भारी और मध्यम माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन चार दिनों के दौरान दिल्ली के भीतर पहले से मौजूद वाहनों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वैसे तो नई दिल्ली के सभी बाजार तीन दिन तक बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सामानों से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। इनके संचालकों को वेरिफाई करने के बाद एंट्री दी जाएगी। इसी तरह आवश्यक सामान ला रही गाड़ियों को भी चेक करने के बाद ही नई दिल्ली में एंट्री मिलेगी। 10 तारीख को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने में भी दिक्कत हो सकती है।

दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के करीब 35 वर्ग किमी के दायरे में आने-जाने के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल न हो सके। नई दिल्ली में प्राइवेट गाड़ी, ऑटो या टैक्सी से केवल उन्हीं लोगों को आने-जाने की इजाजत दी जाएगी, जो नई दिल्ली में ही कहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के एड्रेस प्रूफ चेक करके उन्हें आने दिया जाएगा। लोगों को ऐसा कोई डॉक्युमेंट साथ लेकर चलना होगा, जिसमें उनकी नई दिल्ली की रिहाइश का पता लिखा होगा।

नई दिल्ली में तीन दिन तक क्लाउड सर्विसेज वाले डिलिवरी बॉयज की एंट्री भी प्रतिबंधित रहेगी। नई दिल्ली में रहने वाले लोग ऑनलाइन कोई खाना या सामान भी नहीं मंगा सकेंगे।

लागू किए गए ये नियम

1. दूसरे राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।

2. मालवाहक वाहनों (ट्रक या छोटे वाहन) को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को छूट रहेगी।

3. दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होगी।

4. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी।

5. दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।

6. टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

7. दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें।

8. नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

9. दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे।

10. मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

11. सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें और अंतरराज्यीय बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चलने की अनुमति नहीं दी जाएंगी।

12. नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक ‘नियंत्रित क्षेत्र-I’ माना जाएगा।

13. रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को ‘विनियमित क्षेत्र’ (रेगुलेटेड जोन) माना जाएगा। केवल वहां के वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

14. एडवाइजरी में बताया गया है कि 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की दोपहर दो बजे तक निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को ‘नियंत्रित क्षेत्र- II’ माना जाएगा-

डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड

(तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंबा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास।

15. एडवाइजरी के मुताबिक, 10 सितंबर की सुबह पांच बजे से दोपहर एक बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-II में यातायात नियमों के चलते निम्नलिखित स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी-

• अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

• श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

• गीता कॉलोनी की ओर से शांति वन चौक

• विकास मार्ग की ओर से आईटीओ

• जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से राजघाट चौक

• मिंटो रोड की ओर से गुरु नानक चौक

मेडिकल इमरजेंसी वाहनों के लिए क्या नियम ?

एडवाइजरी में बताया गया है कि इन तीन दिनों के लिए एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। संपर्क करने के लिए 6828400604/112 (ईआरएसएस) नंबर जारी किया गया है। सभी अस्पतालों के लिए आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस की सलाह

एडवाइजरी में यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि ‘नियंत्रित क्षेत्र’ और ‘विनियमित क्षेत्र’ (रेगुलेटेड जोन) में आने वाले स्थानों की यात्रा से बचें। हालांकि यदि यात्रा को टाला नहीं जा सकता है तो निम्नलिखित मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है-

उत्तर-दक्षिण गलियारा

• रिंग रोड आश्रम चौक सराय काले खां – दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे नोएडा लिंक रोड – पुस्ता रोड – युधिष्ठिर सेतु – आईएसबीटी कश्मीरी गेट – रिंग रोड मजनू का टीला।

• एम्स चौक से रिंग रोड धौला कुआं – रिंग रोड बरार स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर राजौरी गार्डन जंक्शन – रिंग रोड – पंजाबी बाग जंक्शन – रिंग रोड – आजाद पुर चौक

• सन डायल/डीएनडी फ्लाईओवर से – रिंग रोड -आश्रम चौक – मूलचंद अंडरपास – एम्स चौक – रिंग रोड – धौला कुआं-रिंग रोड – बराड़ स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर

• युधिष्ठिर सेतु से – रिंग रोड – चंदगी राम अखाड़ा – माल रोड – आजाद पुर चौक-रिंग रोड – लाला जगत नारायण मार्ग (Delhi NCR Lockdown)

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