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गृह मंत्रालय ने कहा- ट्रकों की आवाजाही के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं

Shiv Kumar Mishra
30 April 2020 4:15 PM GMT
गृह मंत्रालय ने कहा- ट्रकों की आवाजाही के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं
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नई दिल्ली: Coronavirus Lockdown: गृह मंत्रालय (MHA) ने याद दिलाया है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रकों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है. माल ले जाने वाले या डिलीवरी के बाद लौटने वाले ड्राइवरो के लिए लाइसेंस ही पर्याप्त है. मंत्रालय विभिन्न राज्यों से नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंची रिपोर्टों को लेकर हैरान था, जिसमें कहा गया था कि कई राज्यों में वे अलग-अलग पास मांग रहे हैं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए समेकित दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से ट्रकों की आवाजाही के बारे में बताया गया था, लेकिन अभी भी ऐसी खबरें हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अंतर-राज्यीय सीमाओं पर ट्रकों की स्वतंत्र रूप से अनुमति नहीं है और स्थानीय अधिकारी अलग पास पर जोर दे रहे हैं.

एक पेज के आदेश में कहा गया है कि "राज्यों को दो ड्राइवरों के साथ सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देनी होगी और एक चालक को वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा." गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रकों और माल वाहकों की आवाजाही के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं है, जिसमें खाली ट्रक भी शामिल हैं. यह कोरोनो वायरस प्रकोप से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है.

आदेश में कहा गया है कि "सभी राज्य और आईटी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को उपरोक्त निर्देशों के बारे में सूचित किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई अस्पष्टता न हो और ट्रकों और माल वाहकों का आवागमन हो. खाली ट्रकों को बिना किसी बाधा के अनुमति दी जाए." COVID-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी. दूसरे चरण में लॉकडाउन को मई 3 तक बढ़ा दिया गया.

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