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30 जून तक नहीं किया पैन-आधार लिंक तो अब दोबारा कैसे एक्टिव होगा पैन?

Shiv Kumar Mishra
5 July 2023 12:19 PM IST
30 जून तक नहीं किया पैन-आधार लिंक तो अब दोबारा कैसे एक्टिव होगा पैन?
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PAN-Aadhaar link not done till June 30, so how will PAN be activated again

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना काफी जरूरी है. इसके लिए आयकर विभाग की ओर से आखिरी तारीख भी बताई गई थी. लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी था. हालांकि अगर आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएं हैं तो आप कुछ वित्तीय कार्यों के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे. वहीं सरकार के जरिए फिलहाल इसकी अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया गया है.

पैन कार्ड

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसे चालू करने के लिए कुछ उपाय भी अपना सकते हैं. दरअसल, 1000 रुपये के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन फिर से चालू हो सकता है. आयकर नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वे अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे.

पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक

मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1000 रुपये के शुल्क का भुगतान करने के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है. हालांकि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है कि काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.

पैन निष्क्रिय होने के बाद---

- व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.

- लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

- निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते.

- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती.

- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर ऊंची दर से कर कटौती की जाएगी.

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