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RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा, दोहरे हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Arun Mishra
1 Sept 2023 11:18 AM IST
RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा, दोहरे हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को 5- 5 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश दिया है।

डबल मर्डर केस में आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। एक अन्य मामले में प्रभुनाथ सिंह पहले से आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को 5- 5 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश दिया है।

इस मसले में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है ? वकील ने बताया कि 70 साल के हैं। जस्टिस विक्रम नाथ - तब तो भगवान ही मालिक हैं। आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। आपको बतादें 1995 में वोट नहीं देने के चलते दो मतदाताओं को गोली मार दी थी। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों से बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया था।

क्या था मामला?

बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जदयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास तब 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या का आरोप है. आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया था, इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई. मृतक के भाई द्वारा गवाहों को धमकाने की शिकायत के बाद इस केस को छपरा से पटना ट्रांसफर कर दिया गया जहां इसका ट्रायल हुआ था. कोर्ट ने सबूतों के आभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था. पटना हाईकोर्ट ने 2012 में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था. इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र ने दोनों फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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