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गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिला बड़ा झटका, याचिका की खारिज!
गुजरात गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की थी.
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा, 'राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है। राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग हैं।'
उन्होंने कहा, "राहुल के खिलाफ एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।"
आपको बतादें 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल कैद की सजा सुनाई थी.