राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने News Click के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का दिया आदेश, गिरफ्तारी को बताया अवैध!

Arun Mishra
15 May 2024 5:48 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने News Click के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का दिया आदेश, गिरफ्तारी को बताया अवैध!
x
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी-रिमांड को कानूनन गलत बताया है?

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 मई को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को रिमांड आवेदन की एक प्रति प्रदान नहीं की गई थी। इसका मतलब यह था कि गिरफ्तारी का आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया गया था। यह दिल्ली पुलिस का मामला था कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को रिमांड आवेदन की तामील से पूरा किया गया था।


Next Story