
सुप्रीम कोर्ट से हिन्दू पक्ष को झटका! मथुरा शाही ईदगाह सर्वे पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह सर्वे पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका के बाद अदालत ने संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। अदालत ने आगे की सुनवाई 23 जनवरी के लिए निर्धारित की है।
कार्यवाही के दौरान, अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रह सकती है, लेकिन आयोग की नियुक्ति का निष्पादन अगली सुनवाई तक आगे नहीं बढ़ सकता है। अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उसने ऐसे मामलों में विशिष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए व्यापक दिशा-निर्देश मांगने वाले एक अस्पष्ट आवेदन पर कार्रवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है.
शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी. याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था.