सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पतंजलि को लगाई फटकार! '1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, अगर...'
सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के प्रत्येक विज्ञापन में किए गए प्रत्येक झूठे दावे पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाने की धमकी दी.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को एलोपैथी/आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उत्पादों के बीच बहस तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। यह न्यायालय ऐसे उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेगा, और प्रत्येक उत्पाद पर ₹1 करोड़ तक की लागत लगाने पर विचार करेगा जिसके बारे में गलत दावा किया गया है कि यह किसी विशेष बीमारी को ठीक कर सकता है,'' न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने टिप्पणी की।
इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसके ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट नहीं दिए जाएं. इसके साथ ही इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाने की भी हिदायत दी गई.
कोर्ट ने यह निर्देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिया है. इस याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है.
आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेडेमीड एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है. इस मामले की अगली सुनवाई अब पांच फरवरी 2024 को होगी.