राष्ट्रीय

Panipat Bomb Blast: 1997 के दो बम धमाकों में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, जज बोले- पर्याप्त सबूत नहीं

Arun Mishra
17 Feb 2023 1:02 PM GMT
Panipat Bomb Blast: 1997 के दो बम धमाकों में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, जज बोले- पर्याप्त सबूत नहीं
x
बता दें कि 1997 में रोहतक में बम ब्लास्ट हुए थे।

रोहतक (Rohtak) में 1997 में हुए दो बम धमाकों के मामले में रोहतक की अदालत ने सुबूतों के अभाव में दाऊद इब्राहिम के करीबी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा (Abdul Karim alias Tunda) को बरी कर दिया है. 1997 में ओल्ड सब्जी मंडी तथा किला रोड लाल मस्जिद के बाहर बम धमाके हुए थे.

बता दें कि 1997 में रोहतक में बम ब्लास्ट हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसकी बम धमाकों में कोई संलिप्तता साबित हो सके। इसलिए सबूतों के अभाव में उसे बरी किया जाता है।

आतंकी करीम टुंडा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। वह 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है।

पुलिस के मुताबिक, रोहतक में 1997 में एक विस्फोट पुरानी सब्जी मंडी में एक रेहड़ी के पास हुआ था। वहीं दूसरा धमाका किलो रोड पर हुआ था। इन बम धमाकों में करीब 20 लोग घायल हुए थे।

पुलिस के मुताबिक, टुंडा जनवरी 1997 में रोहतक में हुए तीन बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, जिसमें आठ लोग घायल हुए थे। रोहतक पुलिस ने 22 जनवरी, 1997 को टुंडा के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 और 7 और आईपीसी की 307, 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने कहा था कि टुंडा गिरोह के एक सदस्य द्वारा जिले में धमाकों के लिए देसी बमों का इस्तेमाल किया गया था। टुंडा को अगस्त 2013 में नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था।

Next Story