
अनलॉक 3 में सोशल डिस्टन्सिंग के साथ क्या क्या खुलने की उम्मीद!

अनलॉक-3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जाहिर है 31 जुलाई को अनलॉक-2 खत्म हो रहा है. सूत्रों के मुताबिक अनलॉक-3 में सोशल डिस्टन्सिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है.
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है. जिसमें एक अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है. इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी. जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक, 50 फीसदी दर्शकों के साथ थियेटर शुरू करने को तैयार हो गए हैं.
अनलॉक वन में क्या क्या खुला था
पहले चरण में आठ जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्त्राओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई थी. इसके लिए सरकार ने अलग से दिशानिर्देश जारी किये थे.
दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति देने की बात कही थी जिसको अभी परवान नहीं चढाया गया.
तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीख़ों की घोषणा करने की बात कही थी.
ज़िला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित करने की बात हुयी थी जिसे लागू किया गया है.
कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी.
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफ़र ज़ोन निर्धारित कर सकेंगे.
वहीं राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. किसी ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी.
हालांकि अगर कोई प्रांत या ज़िला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा. संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी.
एक जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन की तरह ही शादियों में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी.
इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है.
सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
लोगों को एक दूसरे से दो गज़ की दूरी बनाए रखनी होगी
अनलॉक 2.0 में क्या-क्या बंद रहा और क्या खुला
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
- ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा
- गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
- मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी
- इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
- सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
नाइट कर्फ्यू
- रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी
- अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा
घरेलू फ्लाइट
- सभी घरेलू उड़ानें और पैसेंजर ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है, इसलिए उनके संचालन को और अधिक रूप से विस्तार दिया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूलों के संचालन, कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय यात्रा समेत अन्य पर पाबंदी जारी रहेगी




