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SC ने लगाई फटकार, अभिनेता राजपाल यादव को 6 दिनों के लिए जाना होगा जेल
Special Coverage News
29 July 2016 2:35 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज नहीं चुकाने और गलत हलफनामा के मामले में आज बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कोई राहत न देते हुए, एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटिशन खारिज कर दी और इसके साथ ही उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है। राजपाल यादव को 6 दिन की बची हुई जेल की सजा काटने के आदेश दिए गए हैं।
दरअसल में, राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट को तीन जून के आर्डर के खिलाफ अपील दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में राजपाल को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में सरेंडर करके बाकी बची हुई 6 दिन की सजा पूरा करने के लिए कहा था।
बता दें कि गलत हलफनामा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 10 दिन जेल की सजा सुनाई थी। इसमें से 4 दिन की सजा वह काट चुके हैं। कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था कि वो जल्द ही पैसे वापस कर देंगे। नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सजा काटने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
जानें क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, राजपाल ने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। अभिनेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर दिया। राजपाल हाई कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे। अभिनेता ने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। राजपाल ने 4 दिन जेल में भी गुजारे. इसके बाद डबल बेंच ने उनकी सजा को स्थगित कर दिया।
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