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गंदे या फटे हुए नोट लेने से मना नहीं कर सकते बैंंक : रिजर्व बैंक
Banks can't refuse scribbled notes, says RBI circular

नई दिल्ली : रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि बैंक गंदे या फटे और मुड़े हुए नोटों को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसे नोटों को सॉइल्ड नोट माना जाएगा और इन्हें आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार बैंकों को लेना होगा।
दरअसल, रिजर्व बैंक के पास ऐसी शिकायतें आने लगी थीं कि बैंक, खासकर 500 और 2,000 रुपये के वैसे नोट लेने से इनकार कर रहे हैं, जिनपर कुछ लिखा हो या जिन पर रंग लग गया हो या फिर धुलाई की वजह से जिनका रंग छूटा हो। इन्हीं शिकायतों के बाद आरबीआई ने बैंकों को यह सर्कुलर जारी किया।
सोशल मीडिया पर लिखे नोट न स्वीकारने से जुड़े मैसेज के वायरल होने के बाद बैंक ब्रांच लिखे हुए नोट या रंग उड़े नोट स्वीकार नहीं कर रहे थे। आरबीआई ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और अपने दिसंबर 2013 के स्टेटमेंट पर ध्यान दिलाया, जिसे अफवाहों के जवाब में जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि 2017 के बाद से बैंक उन पर लिखित किसी भी चीज़ के साथ नोट स्वीकार नहीं करेंगे।
आरबीआई ने तब कहा था कि उसने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि नोटों पर लिखे जाने पर दिया गया बयान दरअसल बैंक कर्मचारियों के लिए था जिसमें यह पाया गया था कि बैंक कर्मचारी ही नोटों पर लिखने के आदी होते हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी कर्मचारियों, संस्थानों और आम लोगों से बैंक नोटों पर कुछ नहीं लिखकर इन्हें साफ-सुथरा रखने में मदद करने का आग्रह किया है।
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