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नया मोटर व्हीकल्स विधेयक लागू, जानें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर क्या होगी सजा
Special Coverage News
4 Aug 2016 7:17 PM IST

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नई दिल्ली: बहुप्रतिक्षित मोटर व्हीकल्स विधेयक-2016 को सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसमें सड़क यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपए तक और निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1 से 4 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा 'हिट एंड रन' में मुआवजा राशि 2 लाख रुपए तक होगी। विधेयक में सड़क घातक घटना मुआवजा की राशि 10 लाख रुपए का भी प्रावधान है। बिल के अनुसार बिना इंश्योरैंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने की सजा होगी। बिना हैल्मेट के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने तक लाइसैंस निलंबित करने का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्री की सिफारिशों के आधार पर ये प्रस्ताव रखे गए हैं।

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