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आज से रियल एस्टेट कानून (RERA) लागू, समय पर possession न देने पर जाना होगा जेल
Kamlesh Kapar
1 May 2017 1:01 PM IST

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Real Estate Law RERA apply today
नई दिल्ली : यदि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लेट होने या घटिया निर्माण से डरे हुए हैं, तो अब निश्चिंत हो जाइये। रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई यानी आज से लागू हो गया है। यह जहां आम आदमी के लिए अच्छी खबर है जबकि बिल्डरों-डेवलपरों के लिए यह तनाव की खबर है।
इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि बिल्डरों को तय समय के भीतर ग्राहक को मकान तो देना ही होगा, घटिया निर्माण करने या किसी तरह की धोखाधड़ी करने पर बिल्डर को जेल भी जाना पड़ सकता है।
अब हरेक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी। साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं।
नये प्रावधानों के अनुसार, सभी बिल्डरों को जुलाई के अंत तक पहले से चल रहे और नये आवासीय प्रोजेक्ट को रीयल इस्टेट अथॉरिटी में पंजीकरण कराना होगा। वहीं, हर प्रोजेक्ट का अथॉरिटी से सेक्शन प्लान और ले-आउट प्लान अपनी वेबसाइट के साथ सभी कार्यालयों की साइट्स पर छह वर्ग फीट के बोर्ड पर लगाना होगा।
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